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पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों को कोर्ट में सामिति के अध्यक्ष ने पहचानने से किया इंकार


भोपाल ( कशिश मालवीय ) निशातपुरा से खटलापुरा जहांगीराबाद विसर्जन के लिए जा रही गणेश झांकी पर आरिफ़ नगर के सामने सोमवार की रात पत्थरबाजी के आरोप लगाने वाले हिन्दू एकता नव युवक समिति के अध्यक्ष चरण कुशवाह ने यूटर्न लिया है | बुधवार को  कोर्ट में दिए बयान में उन्होंने पत्थरबाजी करने वाले तीनों आरोपियों को पहचानने से इनकार किया | उनके साथ दो अन्य सदस्यों ने भी कोर्ट में उनके सुर से सुर मिलाया उन्होंने कोर्ट में दिए गए बयान में कहा कि वह झांकी में आगे चल रहे थे | तभी पीछे से आवाज आई कि झांकी पर पत्थर फेंके गए हैं , जब झांकी डीआईजी बंगला चौराहे पर आई तो भीड़ ने तीनों आरोपियों के नाम बताए थे | पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए समिति के सदस्यों और विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारियों ने डीआईजी बंगला चौराहे पर तीन घंटे चक्काजाम किया था , जिससे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी |

जानकारी के मुताबिक पूर्व मे  निशातपुरा की गणेश मूर्ति को विसर्जन के लिए खटलापुरा घाट जहांगीराबाद पहुंचाना था | आरिफ नगर मस्जिद के गेट नंबर -2 के पास से पीछे से कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दिया था , जिसमें गणेश जी की मूर्तियां खंडित हो गई थीं | इसके बाद झांकी डीआईजी बंगला चौराहा पहुंची , जहां समिति के पदाधिकारियों ने मूर्तियां खंडित होने का आरोप लगाते हुए चक्काजाम कर दिया | इसके बाद पुलिस ने हिन्दू एकता नव युवक समिति के अध्यक्ष चरण कुशवाहा की शिकायत पर करोंद निवासी अब्दुल हलीम , आरिफ नगर निवासी साहिल बच्चा और यामीन खान पर मुकदमा दर्ज किया | पुलिस ने जांच की तो अब्दुल हलीम और साहिल बच्चा की लोकेशन दूसरे स्थान पर थी |

कोर्ट में चरण कुशवाह , अंकित कुशवाह और शुभम सिंह सिलावट ने अपने बयान दर्ज कराए हैं | जिसमें चरण ने कहा कि 8 सितंबर की रात करीब 8 बजे साथियों के साथ झांकी लेकर निशातपुरा से खटलापुरा के लिए निकले थे | आरिफ नगर के आखिरी गेट पर वह झांकी के आगे चल रहे थे | पीछे से अचानक आवाज आई कि हमारी झांकी पर पत्थर फेंक दिए हैं | जाकर देखा तो झांकी पर पत्थर पड़े हुए थे | मूर्ति खंडित थी ,  जब वहां से निकले तो रोशनी नहीं थी | मेट्रो रेल का कम चल रहा था | उस वक्त वहां से आगे चले गए थे , क्योंकि विवाद की स्थिति बन रही थी , भीड़ में कुछ लोगों ने अब्दुल हलीम , यामीन खान और साहिल बच्चा नाम बताए थे | केवल भीड़ में से नाम निकलकर आए थे | मैं पहचानता भी नहीं हूं कि तीनों लोग कौन थे |

अब्दुल हलीम ने 8 अगस्त को थाना गौतम नगर में चरण कुशवाहा और उसके साथियों के खिलाफ गाली – गलौच एवं वाहन में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया था | इसी प्रकार पूर्वी निशातपुरा निवासी सुषमा मंगरोलिया द्वारा 29 मई को चरण सिंह कुशवाहा और मोनू उर्फ दीपचंद के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट , गली – गलौच , जान मारने कि धमकी और एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी | अब सवाल यह है कि जिसने एफआईआर कराई , उसका नाम भीड़ कैसे ले सकती है ?

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