इंदौर : 03/01/2025 : शादी करने के लिए युवक का 21 साल और युवती का 18 साल का होना जरूरी है बालिग होने के बाद उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती | इसी तरह का एक मामला हाई कोर्ट में पहुंचा जिसमें युवक, युवती 18 वर्ष के हैं और वह दोनों लिव इन रिलेशन में एक साथ रह रहे हैं | जबकि दोनों की तरफ से परिजनों ने उनके एक साथ रहने का विरोध किया है | कॉलेज में पढ़ रहे युवक, युवती ने परिवार के विरोध के बाद हाई कोर्ट में युवक के साथ रहने के लिए अनुमति मांगी थी | याचिका में बताया गया था कि युवक 21 वर्ष से कम उम्र का है, और युवती 18 वर्ष की हो चुकी है और वे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्ता लड़की की मां की मृत्यु हो गई है, उसने घर का माहौल ठीक नहीं होने की बात कही है | वह घर के खराब माहौल में नहीं रह सकती और युवक के साथ ही रह रही है | हाई कोर्ट ने इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फ़ैसलों का भी जिक्र किया है | हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं की पसंद को बाहरी ताकतों से संरक्षित करने की आवश्यकता है | कोर्ट ने कहा कि जब दोनों बालिग हैं और भले ही वे विवाह करने में सक्षम नहीं हैं तब भी उन्हें विवाह के बाहर एक साथ रहने का अधिकार है | दोनों को उनके परिजन द्वारा विरोध किए जाने से बचाया जाना चाहिए | इसके विपरीत पुलिस की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता युवक शादी करने में सक्षम नहीं है, और ऐसी सुरक्षा समाज के व्यापक हित में नहीं होगी |
