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विधायक आरिफ़ मसूद पर नामांकन फार्म में 50 लाख रु. का लोन छिपाने का आरोप सिद्ध


जबलपुर : 18/12/2024 : भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद पर विधानसभा चुनाव में भरे गए नॉमिनेशन फार्म में 50 लाख रु. के लोन को छिपाने का आरोप हाई कोर्ट में सही साबित हो गया है | दरअसल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह ने याचिका में आरोप लगाया कि मसूद ने नॉमिनेशन फार्म में बैंक लोन की जानकारी छुपाई थी | याचिकाकर्ता का कहना है कि मसूद और उनकी पत्नी ने भारतीय स्टेट बैंक की अशोका गार्डन ब्रांच से यह लोन लिया था | उन्होने मसूद के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की थी | मसूद ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह दलील दी, कि बैंक द्वारा प्रस्तुत लोन से जुड़े दस्तावेज़ फर्जी हैं | सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दस्तावेज़ों की जांच करने के निर्देश दिए थे हाई कोर्ट ने बैंक दस्तावेज़ों की जांच कराई जिसमें लोन संबंधित दस्तावेज़ सही पाए गए इसके चलते मसूद के आरोप गलत साबित हुए | हाई कोर्ट ने मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था | हाई कोर्ट ने एसबीआई शाखा प्रबंधक से कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी के लोन की जानकारी मांगी थी सुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर ने भी स्वीकारा कि लोन के जो दस्तावेज़ जारी किए गए हैं वे सत्य हैं और बैंक के अभिलेखों के अनुरूप हैं | कोर्ट ने मसूद की याचिका को निरस्त कर दिया मसूद के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी |

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