भोपाल : 05/02/2025 : परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा की रिमांड अवधि 4 फरवरी को खत्म हो गई है | लोकायुक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन सौरभ ने 52 किलो सोना व 11 करोड़ रु. काली कमाई किसकी है इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई लोकायुक्त का पहले इरादा था कि वह सौरभ की रिमांड अवधि आगे बढ़ाने की मांग करेगी लेकिन कई सवालों के जवाब न मिलने के बावजूद लोकायुक्त ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग नहीं रखी | सौरभ, चेतन व शरद तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है | तीनों को सेंट्रल जेल पहुंचाया गया जेल में तीनों को दोपहर 2 बजे ले जाया गया यहाँ तीनों का मेडिकल चेकअप किया गया जिसमें तीनों आरोपी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पाए गए उन्हें आम कैदियों से अलग रखा गया है | वहीं आरोपियों के वकीलों ने भी आरोपियों की जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया | 7 दिन की रिमांड के दौरान लोकायुक्त पुलिस उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी | उन्होने यह नहीं बताया कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नकदी का मालिक कौन है ? सौरभ व दिव्या फ़रारी के दौरान कहां कहां रहे ? छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति सौरभ ने कैसे जुटाई ? तीनों आरोपियों ने काली कमाई के भागीदारों के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया है | पुलिस अब इन दस्तावेजों की जांच कर रही है | ईडी अब तीनों आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी इसकी मंजूरी कोर्ट से मिल गई है |
