Breaking News
Home / न्यूज़ / झूठा हलफनामा पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पुलिस को लगाई फटकार….

झूठा हलफनामा पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पुलिस को लगाई फटकार….


भोपाल( कशिश मालवीय ) सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के मामले को लेकर मप्र पुलिस की जबरदस्त खिचाई की | पुलिस ने जमानत याचिका का एतराज जताते हुए झूठा हलफनामा पेश किया और आरोपी पर 8 आपराधिक मामले दर्ज होने का आरोप लगाया , जबकि वह उनमें शामिल ही नहीं था | शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आजादी का सवाल हो , तो राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह पूरे सच के साथ अदालत के सामने पेश हो | झूठी जानकारी देकर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को खतरे में डालना अस्वीकार्य है | मामला अनवर हुसैन बनाम मध्यप्रदेश राज्य से जुड़ा है | अनवर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के 12 मार्च 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी , जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी |

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि अनवर के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित हैं | बचाव पक्ष ने बताया कि इनमें से चार मामलों में उसका नाम ही नहीं था | इनमें से एक फर्जी मुकदमा दुष्कर्म से जुड़ा था | इस पर पुलिस ने सफाई दी – ‘ इन मामलों में आरोपी के पिता का नाम भी वही है जो याचिकाकर्ता के पिता का है | इसलिए कंप्यूटर रिकॉर्ड में नाम मिल गए और गलती से यह जानकारी जोड़ दी गई ’ कोर्ट ने कहा – ‘ यह कोई तर्क नहीं है | जब किसी की ज़िंदगी और आजादी का मामला हो तो ऐसी कंप्यूटर जनरेटेड गलती भी अस्वीकार्य है | ’

पीडीएस घोटले में आरोपी है अनवर पर इंदौर के चंदन नगर थाने में केस दर्ज है | आरोप है कि उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) के तहत मिलने वाले अनाज में गड़बड़ी की  पुलिस ने उसके गोदाम से 277 क्विंटल पीडीएस का गेहूं – चावल बरामद किया | फर्जी बिल बनाने के सबूत भी मिले | मप्र हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा की अनवर के मामले से लेना – देना नहीं है , जांच पूरी हो चुकी है |  चार्जशीट दाखिल हो गई है , इसलिए उसे जमानत दी जाए | हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था | इसके बाद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की |

सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ झूठ  बताया , साथ ही ऑफिसर इन चार्ज एडीसी दिशेश अग्रवाल और एचएचओ इंद्रमणि पटेल को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए ? कोर्ट ने दोनों अफसरों 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और उससे पहले लिखित आदेश दिए हैं | सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट एनआर अनवर हुसैन को जमानत देने का आदेश दिया | ट्रायल कोर्ट उसकी शर्तें तय करेगा |

About Saifuddin Saify

Check Also

ब्लैकलिस्टेड ‘एजाइल सिक्युरिटी’ को सौंप दी हमीदिया अस्पताल और पुरातत्व संग्रहालय की सुरक्षा। हजारों मरीजों की जान और करोड़ों की धरोहर खतरे में। जवाब कौन देगा?

🔊 पोस्ट को सुनें ब्लैकलिस्टेड ‘एजाइल सिक्युरिटी’ को सौंप दी हमीदिया अस्पताल और पुरातत्व संग्रहालय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best WordPress Developer in Lucknow | Best Divorce Lawyer in Lucknow | Best Advocate for Divorce in Lucknow