भोपाल : नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के चलते हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. जितेन शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को हटाने के आदेश दिए थे, याचिकाकार्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद ने नर्सिंग कॉलेज को अपात्र होने के बावजूद मान्यता देने की गलती की है फिर भी उन्हें रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति दी गई | कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सरकार की संशोधन याचिका को खारिज कर दिया | सरकार को निर्देश दिए गए थे कि गड़बड़ी में शामिल अफसरों को काउंसिल में पदस्थ न रखा जाए | कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जताई गई कोर्ट की नाराजगी के बाद चेयरमैन और रजिस्ट्रार को पद से हटा दिया गया है | उनकी जगह प्रशासनिक अधिकारियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है | चेयरमैन पद पर आईएएस मनोज सरियाम और रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार केके रावत को दिया गया है |
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