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90 डिग्री ब्रिज मामले मेँ हाई कोर्ट ने एनआर ठेका कंपनी के ब्लेक लिस्टिंग पर लगाई रोक


भोपाल ( कशिश मालवीय ) गुरुवार को हाईकोर्ट ने ऐशबाग के  चर्चित 90 डिग्री ब्रिज के मामले में ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को वापस लेने के आदेश दिए हैं | साथ ही सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है | सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हु बोला , ‘ बलि का बकरा बाहर हो गया अब किसी न किसी का सिर तो कटेगा | ’

10 सितंबर को हाईकोर्ट ने बोला था – जैसा पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को जैसा नक्शा दिया था , वैसा ही ब्रिज बनाया | उसे सजा नहीं , मेडल मिलना चाहिए |

मैनिट की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग डी थी , उसमें पुल का एंगल 119 डिग्री था और जांच में बना एंगल करीब 118 डिग्री पाया गया , जो लगभग समान है | निर्माण विभाग के नक्शे के अनुसार ही कार्य हुआ |

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने साफ किया कि जब निर्माण विभाग की ड्राइंग के अनुसार काम हुआ है , तो ठेकेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता | मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी , तब तक ब्लैकलिस्टिंग पर रोक जारी रहेगी |

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