गुना के 24 वर्षीय युवक देवा उर्फ देवेंद्र पारदी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई की निष्क्रियता पर फटकार लगाई कोर्ट ने कहा कि अगर फरार पुलिस अधिकारियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो सीबीआई निदेशक , राज्य के मुख्य सचिव और जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कारवाई की जा सकती है |
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई में कहा – ‘ आपकी बेबसी सिर्फ सुरक्षा का बहाना लग रही है | सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे | ’ कोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीआई के वकील से की , जब बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी संजीव सिंह मावई और उत्तम सिंह कुशवया अप्रैल से फरार हैं | कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों को एक महीने में गिरफ्तार किया जाए | साथ ही म्रतक देवा के चाचा और मुख्य गवाह गंगराम पारदी को लेकर कहा – ‘ जेल अधिकारियों को स्पष्ट किया जाए कि गंगाराम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे | ’ मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी |