भोपाल : 24/02/2025 : मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिस तरह बिना बीमा कराए गाड़ी चालाने पर 3 हज़ार रु. तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है वहीं वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना भी जरूरी है | लेकिन ये नियम महज आम जनता पर ही थोपे जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तो ट्रैफिक नियमों को दरकिनार कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए बिना घूम रही हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जबकि अगर आम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाएं तो उनको 500 रु. बतौर जुर्माना देना पड़ता है | आम जनता की जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उनके रोजाना चालान बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर में दौड़ रहीं डायल 100 की गाड़ियों में से किसी में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी | बावजूद इसके इन गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही तो दूर की बात है उन्हें तो रोका भी नहीं जाता | कई जगह खड़ी डायल 100 की गाड़ियों की जब पंजीकरण वेबसाइट से जानकारी लेनी चाही तो इनका 2021 के बाद से फिटनेस नहीं हुआ है, इतना ही नहीं एक भी डायल 100 का इंश्योरेंस तक रिन्यू नहीं हुआ | अगर ट्रैफिक के इन नियमों का पालन अभी आम लोग नहीं करते तो इन पर तुरंत सख्त कार्यवाही की जाती, लेकिन जो पुलिस के वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं ? जिम्मेदार अफसर इस बात का जवाब देकर जनता को संतुष्ट करें |
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