जबलपुर : 03/01/2025 : कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मप्र निजी विद्दालय अधिनियम 2018-19 के तहत जांच के बाद यह आदेश जारी किए हैं कि तीन निजी स्कूलों को पिछले 5 साल में लिए गए फीस के 33 करोड़ रु. अभिभावकों को वापस करने होंगे | इस बढ़ी हुई फीस को कलेक्टर ने अमान्य बताया है | जबलपुर में अभी तक 28 निजी स्कूलों की जांच की जा चुकी है, इन सभी स्कूलों से 219 करोड़ रु. की अवैध फीस वसूली के आदेश जारी किए जा चुके हैं | कलेक्टर ने फीस वापसी के लिए अलग से बैंक खाता खोला है इसी बैंक खाते में निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस की रकम जमा करनी होगी | हालांकि निजी स्कूल इससे पहले भी कार्यवाही के बाद हाई कोर्ट की शरण ले चुके हैं, वहीं बढ़ी हुई फीस वापस करने से पहले निजी स्कूलों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई का मौका मिलेगा |
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