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रेरा के बिना ही कैचमेंट में अवैध प्लॉटिंग लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं


भोपाल ( कशिश मालवीय ) केरवा डेम के कैचमेंट एरिया में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना डायवर्सन और बिना रेरा की अनुमति के धड़ल्ले से प्लॉट काटे जा रहे है | इसके लिए न सिर्फ पंपलेट छपवाकर बांटे जा रहे हैं बल्कि जगह – जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं | सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार किया जा रहा है |

यहां फार्महाउस के नाम पर कॉलोनी तैयार की जा रही है | किसानों की जमीन औने – पौने दामों पर खरीदकर 5000 वर्ग फीट और उससे भी छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं |

केरवा डेम के कैचमेंट एरिया में पड़ताल की तो पता चला कि  यहां रामा बिल्डर्स की ओर से रामा वेली नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है | बिल्डर यहां बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग करा रहा है | अभी हालात यह हैं कि मौके पर दिनरात काम चल रहा है | यहां 25 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए अब तक 100 से भी ज्यादा ट्रक कोपरा डाला जा चुका है | इसके लिए खेतों में 2 – 3 तीन फीट तक भर्ती की गई है | केरवा डेम के कैचमेंट एरिया की जमीन को व्यवस्थित करने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनें चल रही हैं | यहां महीनों से काम चल रहा है और सीमेंट के पोल भी लगाए जा रहे हैं | अब बिल्डर यहां कॉलोनी की तरह भव्य गेट और बाउंड्री के निर्माण के लिए भी तैयारी कर रहा है | इतना ही नहीं ग्राहकों को लुभाने के लिए सजावटी पेड़ और पौधे भी लगाए जा रहे हैं , लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है | कैचमेंट एरिया में इतनी तेज गति से निर्माण कार्य चलने के बावजूद राजस्व विभाग की ओर से यहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है | वहीं , विशेषज्ञों का कहना है कि केरवा और कलियासोत नदी के आसपास की 150 हेक्टेयर जमीन मास्टर प्लान में वनस्पति उद्दान के तौर पर दर्ज है | इस जमीन पर किसी भी प्रकार की बसाहट की अनुमति नहीं होती है |

क्रषि भूमि फार्म हाउस बनाने के लिए डायवर्सन अनिवार्य है , लेकिन यहां डायवर्सन नहीं कराया गया है |

फार्महाउस के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत टीएंडसीपी की अनुमति और नक्शे अनिवार्य है , लेकिन अनुमति नहीं ली है |

कुल जमीन के अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्से में ही निर्माण की अनुमति होती है , लेकिन यहां छोटे प्लॉट भी बेचे जा रहे हैं |

अगर प्रोजेक्ट किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है या फिर कई साझेदार मिलकर प्रोजेक्ट बना हैं | उक्त प्रोजेक्ट में भी चार साझेदार हैं |

एसडीएम विनोद सोनकिया ने कहा – कैचमेंट एरिया में फार्महाउस के नाम पर प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं है | ऐसा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है | बेरखेड़ी बाजयाफ्त में ऐसा किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी |

 

 

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