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झूठा हलफनामा पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पुलिस को लगाई फटकार….


भोपाल( कशिश मालवीय ) सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के मामले को लेकर मप्र पुलिस की जबरदस्त खिचाई की | पुलिस ने जमानत याचिका का एतराज जताते हुए झूठा हलफनामा पेश किया और आरोपी पर 8 आपराधिक मामले दर्ज होने का आरोप लगाया , जबकि वह उनमें शामिल ही नहीं था | शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आजादी का सवाल हो , तो राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह पूरे सच के साथ अदालत के सामने पेश हो | झूठी जानकारी देकर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को खतरे में डालना अस्वीकार्य है | मामला अनवर हुसैन बनाम मध्यप्रदेश राज्य से जुड़ा है | अनवर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के 12 मार्च 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी , जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी |

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि अनवर के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित हैं | बचाव पक्ष ने बताया कि इनमें से चार मामलों में उसका नाम ही नहीं था | इनमें से एक फर्जी मुकदमा दुष्कर्म से जुड़ा था | इस पर पुलिस ने सफाई दी – ‘ इन मामलों में आरोपी के पिता का नाम भी वही है जो याचिकाकर्ता के पिता का है | इसलिए कंप्यूटर रिकॉर्ड में नाम मिल गए और गलती से यह जानकारी जोड़ दी गई ’ कोर्ट ने कहा – ‘ यह कोई तर्क नहीं है | जब किसी की ज़िंदगी और आजादी का मामला हो तो ऐसी कंप्यूटर जनरेटेड गलती भी अस्वीकार्य है | ’

पीडीएस घोटले में आरोपी है अनवर पर इंदौर के चंदन नगर थाने में केस दर्ज है | आरोप है कि उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) के तहत मिलने वाले अनाज में गड़बड़ी की  पुलिस ने उसके गोदाम से 277 क्विंटल पीडीएस का गेहूं – चावल बरामद किया | फर्जी बिल बनाने के सबूत भी मिले | मप्र हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा की अनवर के मामले से लेना – देना नहीं है , जांच पूरी हो चुकी है |  चार्जशीट दाखिल हो गई है , इसलिए उसे जमानत दी जाए | हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था | इसके बाद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की |

सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ झूठ  बताया , साथ ही ऑफिसर इन चार्ज एडीसी दिशेश अग्रवाल और एचएचओ इंद्रमणि पटेल को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए ? कोर्ट ने दोनों अफसरों 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और उससे पहले लिखित आदेश दिए हैं | सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट एनआर अनवर हुसैन को जमानत देने का आदेश दिया | ट्रायल कोर्ट उसकी शर्तें तय करेगा |

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