भोपाल : 08/01/2025 : शहर में दिसंबर में कुल 83% परमिशन ऐसी हैं जो निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के माध्यम से नहीं हुईं, जबकि नगर-निगम के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा बिल्डिंग परमिशन जारी की जाती है, इसके संबंध में प्लाट मालिक की पूरी जानकारी से लेकर फीस की रसीद काटने की ज़िम्मेदारी और नक्शे सहित पूरा रिकॉर्ड बिल्डिंग परमिशन को उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी भी आर्किटेक्ट की होती है | प्राइवेट आर्किटेक्ट द्वारा दी जाने वाली परमिशन और उसके आधार पर हो रहे निर्माण को लेकर आई शिकायतों के बाद अधिकतर के कंसोल बंद हो गए हैं | सिर्फ 7 प्राइवेट आर्किटेक्ट ही यह परमिशन दे रहे हैं | बिल्डिंग परमिशन के लिए जब ऑनलाइन आवेदन में डीम्ड परमिशन के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें सिस्टम पूछता है कॉलोनी वैध है या अवैध, लेकिन अवैध कॉलोनी को भी वैध बता दिया जाता है | और बिल्डिंग परमिशन जारी हो जाती है | डेवलपमेंट चार्ज की गणना में भी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि सिस्टम में सभी कॉलोनियों के डेवलपमेंट चार्ज दर्ज नहीं हैं | अब तक डीम्ड बिल्डिंग परमिशन को क्रॉस चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, निगम कमिश्नर ने कहा कि डीम्ड परमिशन और आर्किटेक्ट की परमिशन में गड़बड़ियों को लेकर उनके पास कई शिकायतें आती हैं | उन्होने इंजीनियरों को इसकी जांच करने को कहा है