नई दिल्ली : 28/01/2025 : देश की अपराध पीड़ित महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटना पड़ते हैं कभी पुलिस दूसरे थाने का केस बताकर उन्हें इधर से उधर भटकने पर मजबूर करती है | इसी मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है | जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अपराध पीड़ित महिला को अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने क्यों जाना चाहिए ? इसका ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं है ? एक केंद्रीय एजेंसी होना चाहिए जहां महिलाएं ऑनलाइन शिकायतें भेज सकें | कोर्ट ने कहा कि यह आप तय करें कि महिलाओं की शिकायत पर कहां की पुलिस और कौनसा थाना कार्यवाही करेगा | थाने और जांच अधिकारी की सूचना पीड़ित महिला को दे दें, इससे न तो पीड़िताएं थाने जाने को मजबूर होंगी, और न ही थानों के क्षेत्र का विवाद होगा | याचिकाकर्ता चाहे तो देश की सभी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों की मदद लेकर इस पर सुझाव व विचार की एक रिपोर्ट कोर्ट को दे | कोर्ट ने केंद्र से 6 सप्ताह में हलफनामा मांगा है |
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