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इंदौर हादसे पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान सरकार और प्रशासन की करी खिचाई


इंदौर में एरोड्रम रोड पर सोमवार शाम हुए भयानक सड्क दुर्घटना में घायल एक और युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया | अब मरने वालों का आंकड़ा तीन पर पहुंच गया है वहीं , 30 से ज्यादा घायल हैं | इनमें से 12 की स्थिति अभी गंभीर है इस बीच , घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ट्रक कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मारते हुए अंत में आग में भी नजर आया | वहीं , एडि. एसपी सुदेश सिंह समेत पुलिस के 8 अफसर – कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया | म्रतकों को चार – चार लाख और घायलों को एक – एक लाख रुपए मुआवजा देने के साथ इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी |

एसीएस होम को पूरे मामले की पूरी  रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया | इसमें ट्रैफिक प्रबंधन , ड्रोन उपयोग , अनियंत्रित वाहनों की रोकथाम , यातायात नियंत्रण , संसाधनों की उपलब्धता और एलिवेटेड ब्रिज जैसी निर्माण संभावनाओं का भी जायजा शामिल होगा |

सीएम ने कांस्टेबल पंकज यादव और ऑटो रिक्शा चालक अनिल कोठारी सहित अन्य लोगों को अच्छा काम करने के लिए सम्मानित करने की घोषणा की |

हादसे में हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने स्वत: संज्ञान लिया | चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने एक मीडिया  रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं | कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन , नगर निगम और पुलिस के अफसरों की अकर्मण्यता का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है | कोर्ट पहले ही कह चुका था कि ट्रैफिक जवान सिर्फ चालना बनाने के लिए नहीं खड़े रह सकता , उन्हें चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रित करना होगा

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