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डेहरिया ईई के पद से प्रमोट हो गए , फिर भी बिना किसी आदेश के बिल्डिंग परमिशन जमीन के आदेश जारी कर रहे है


भोपाल ( कशिश मालवीय ) नगर निगम कमिश्नर की ओर से बिना किसी शक्ति आदेश के प्रमोशन ईई डेहरिया बतौर एई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं | वहीं बिल्डिंग परमिशन शाखा के, विकास अनुमति , बंधक जमीन मुक्ति आदेश जारी कर अवैध निर्माण पर 307 के नोटिस बतौर बिल्डिंग ऑफिसर ( एई ) जारी कर रहे हैं | हालांकि , करीब दो महीने पहले इनका प्रमोशन ईई के पद पर हो चुका है ऐसे में डेहरिया के हस्ताक्षर से जारी उक्त आदेश अवैध माने जाएंगे | लेकिन , बिल्डिंग परमिशन शाखा के जिम्मेदार और निगम के अफसरों ने इस पर आंखे मूंद राखी हैं |

बड़ी बात तो ये है कि चीफ सिटी प्लानर अनूप गोयल भी ईई डेहरिया के हस्ताक्षर किए हुए इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं | ऐसे में भविष्य में इन बिल्डिंग परमिशन और विकास अनुमति सहित तमाम दस्तावेजों को न्यायालय में चुनौती दी गई , तो यह दस्तावेज अवैध माने जाएंगे | ऐसे में जिन लोगों को यह दस्तावेज जारी किए गए हैं , वो ठगा महसूस करेंगे |

डेहरिया इसी साल 4 अगस्त को एई से ईई के पद पर प्रमोशन हुए हैं | इससे पहले वे नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में बतौर एई जोन 1, 5 , 8 , 15 , 18 और 20 की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे | अभी बतौर ईई ( सिविल ) उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं | इसके साथ ही ईई डेहरिया को बिल्डिंग परमिशन शाखा में ईई की पोस्ट नहीं है | यहां एई के बाद सीधे सिटी प्लानर ( सीपी ) की पोस्ट है |

दरअसल डेहरिया का 17 जून को इंदौर नगर निगम ट्रांसफर हुआ था | ऐसे में 30 जून को यहां से उन्हें रिलीव भी कर दिया गया | इसी बीच डेहरिया ने पारिवारिक परेशानियों के चलते ट्रांसफर रुकवाने आला अधिकारियों को आवेदन दिए | बात नहीं बनी तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली | इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को आदेश दिया कि इनके आवेदन पर सुनवाई कर 30 दिन में आदेश जारी करें | इस दौरान इनकी सेवाएं भोपाल में ही रहेंगी | लेकिन अभी तक इस मामले का निराकरण नहीं हुआ | प्रमोशन और तमाम फेरबदल के बाद नगर निगम कमिश्नर हरेन्द्र नारायण की ओर से 4 सितंबर को बिल्डिंग परमिशन शाखा के प्रभारी एई का शक्ति आदेश जारी किया गया | लेकिन , ईई नंदकिशोर डेहरिया के लिए शक्ति आदेश आज तक जारी नहीं किया गया है | सूत्रों की ओर से बताया गया है कि ईई को उससे छोटी पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई है | जबकि , नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में ईई की पोस्ट ही नहीं है | यही कारण है कि ईई डेहरिया के लिए निगम कमिश्नर की ओर से शक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है |

नगर निगम , सीपी अनूप गोयल बोले – कोर्ट के आदेश पर डेहरिया के ट्रांसफर को निरस्त कर यथावत रखा गया है | ऐसी स्थिति में शक्ति आदेश जारी कराना जरूरी होता है या नहीं इस बारे में बड़े अधिकारियों से चर्चा करूंगा |

 

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