भोपाल ( सैफुद्दीन सैफी ) परिवहन विभाग से निकले एक आदेश ने राज्य के बस ऑपरेटर्स के बीच हड़कंप मचा दिया है जहां एक तरफ बस ऑपरेटर्स शर्तों को व्यापार विरोधी बताकर हड़ताल की राह पर है वहीं हंगामा बढ़ा तो विभाग ने पल्ला झाड़ते हुए इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए किसी भी नए नियम से इंकार कर दिया दरअसल परमिट किराए की नई शर्तों को लेकर छिड़ी यह जंग अब विभाग बदनाम ऑपरेटर्स के बीच एक अजीबगरीब मोड़ पर खड़ी है | मप्र में नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 2 मार्च से बेमुद्दत हड़ताल की चेतावनी दी गई ऑपरेटर्स का दावा है कि नई नीति से परमिट शर्तें सख्त होंगी फीस बढ़ेगी और किराए पर नियंत्रण रहेगा उनका दावा है कि शासन की नीति में यदि संशोधन नहीं किया गया तो यात्रियों को आगामी दिनों में होने वाली परेशानी की ज़िम्मेदारी राज्य शासन की होगी हालांकि परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटर्स के इन आरोपों को भ्रमपूर्ण बताया है विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया कि ज़्यादातर प्रावधान पहले जैसे ही है और नई नीति में बस ऑपरेटर्स पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला गया है |
बस ऑपरेटर्स 2 मार्च से प्रदेशभर में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं होली के ठीक पहले संभावित हड़ताल से लाखों यात्रियों को परेशानी हो सकती है हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि दोनों पक्षों में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है यात्रियों को असुविधा न हो इसकी कवायद भी जारी है |
स्टेज कैरिज परमिट की शर्तों में बदलाव कर दिया गया है रूट आवंटन और नवीनीकरण महंगा किया जा रहा है
स्टेज कैरिज परमिट की शर्तों या फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है रूट आवंटन को लेकर बस ऑपरेटर एसोसिएशन से चर्चा हुई है |
किराया निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास पहले से है साल में एक से ज्यादा बार किराया संशोधन की मांग पर एसोसिएशन से चर्चा और शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है |
स्थायी परमिट के नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई है | स्टेज कैरिज बसों की स्थायी मरमित सैफ या रोड टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है फीस संरचना यथावत है ऑपरेटर्स पर कोई आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा |
निजी और कॉन्टैक्ट कैरिज के बीच नई शर्ते लगाई जा रही हैं |
कॉन्टैक्ट कैरिज परमिट पर स्टेज कैरिज की तरह बसें चलाना नियम में नहीं है यदि ऐसी व्यवस्था बंद होती है तो वैध स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स को जुयादा सवारी मिलेंगी |
दंडात्मक प्रावधान सख्त कर दिए गए हैं जिससे परमिट निरस्तीकरण का खतरा बढ़ेगा |
परमिट शर्तों के उल्लंघन पर निरस्तीकरण के प्रावधान पहले से ही लागू हैं और वही यथावत रहेंगे इसमें कोई नया या अतिरिक्त सख्त प्रावधान नहीं जोड़ा गया है |
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