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धोखाधड़ी के आरोप में आईओसीएल तत्कालीन सहायक प्रबंधक को सीबीआई कोर्ट ने दस हजार जुर्माना और तीन साल की सजा सुनाई


भोपाल ( कशिश मालवीय ) आरोपी ने इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड के साथ 12 लाख 52 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन सहायक प्रबंधन (वित्त) वीके पिल्लई आरोपी को दस हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा सुनाई है  यह फैसला विशेष न्यायाधीश ( सीबीआई ) नीलम शुक्ला ने सुनाया है |

इस मामले में चार अन्य आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से सजा मिल चुकी है | वीके पिल्लई ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 1 लाख एक हजार रुपए में खरीदी गई जमीन को 14 लाख रुपए में आईओसीएल को बेच दिया था |

सीबीआई ने इस मामले में 2003 में मामला दर्ज किया था , जमीन पेट्रोल पंप के लिए ली गई थी | सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. मनफूल बिश्नोई ने पैरवी की है |

26 मई 2005 को सीबीआई कोर्ट ने आरोपी वीके पिल्लई को आरोप मुक्त कर दिया था | इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट जबलपुर में पिल्लई को आरोपी बनाने के लिए याचिका लगाई थी , इस दौरान सीबीआई कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों को 2011 में सजा सुना दी थी | 2017 में हाईकोर्ट ने आरोपी वीके पिल्लई के खिलाफ आरोप तय किए थे और पिल्लई के खिलाफ दोबारा केस चला |

 

 

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