भोपाल( कशिश मालवीय ) कलेक्टर कौश्लेंद्र विक्रम सिंह मंगलवार को हाईकोर्ट में अवमानना मामले को लेकर हाजिर हुए उन्होंने हलफनामा देकर कहा कि संपत्ति का पता लगा लिया गया है और एक माह के भीतर नीलामी कर अनुरोधकर्ता को राशि दिला दी जाएगी | कलेक्टर के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिम विशाल मिश्रा ने अपील का निराकरण कर दिया |
इससे पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने कलेक्टर के साथ ही तहसीलदार कुनाल राउत और चंद्र कुमार ताम्रकार के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 1 सितंबर को उपस्थित होने को कहा था , लेकिन व पेश नहीं हुए | इस पर 2 सितंबर को व्यक्तिगत हाजिरि के निर्देश दिए गए थे | भोपाल निवासी अभिषेक टेकाम की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखा | उन्होंने बताया कि टेकाम ने एक बिल्डर से डुप्लेक्स बुक किया था समय पर निर्माण न होने पर रेरा में प्रकरण लगाया | रेरा ने 2022 में 50 लाख रुपए कि आरआरसी जारी की थी , जिसका भुगतान कराने की ज़िम्मेदारी कलेक्टर की होती है | भुगतान न होने पर हाईकोर्ट की पनाह लेनी पड़ी | हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2024 में कलेक्टर को निर्देश दिए थे पर अब तक भुगतान नहीं हुआ |