भोपाल,( कशिश मालवीय ) भोपाल में टीला जमालपुरा के रहने वाले धर्मेन्द्र उपाध्याय ने इलाके के मेडिकल स्टोर से 26 जून 2023 को 950 ग्राम का च्यवनप्राश का डिब्बा खरीदा था और उन्होंने 375 रुपए का भुगतान किया था | ग्राहक को वजन कम होने का शक हुआ | उन्होंने डिब्बे का वजन किया तो 750 ग्राम आया | ग्राहक ने फोरम में अपील की फोरम इस मामले में डाबर की ओर से अनुचित व्यापार और सेवा में कमी को माना है |
जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ 50,060 रुपए का जुर्माना लगाया है 950 ग्राम के च्यवनप्राश के डिब्बे को हाथ में पकड़ने के बाद इस मामले में डाबर ने अपने जवाब में बोला है कि उनके सभी प्रोडक्ट की मैन्यूफैक्चरिंग ऑटोमैटिक है | ग्राहक द्वारा कोई डिब्बे के खरीदे जाने के संबंध में बिल नहीं पेश किया गया है | इस मामले फोरम की बेंच 2 – की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज ने फैसला सुनाया है | फोरम ने माना है कि च्यवनप्राश के डिब्बे का वजन कम था | ऐसे में डाबर द्वारा ग्राहक के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार किया गया है | फोरम ने अधिक वजन दिखाकर कम वजन का डिब्बा देने पर अधिक वसूले गए 60 रुपए वापस करने का आदेश दिया है | इसके अलावा फोरम ने 45000 रुपए मानसिक कष्ट के और 5000 रुपए वाद – व्यय के रूप में जुर्माना लगाया है |