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हाई कोर्ट ने पुलिस अवैध गतिविधियों की जांच के लिए सीबीआई को दिया जांच का जिम्मा….


सागर / मध्यप्रदेश के सागर जिले में पुलिस थानों से जुड़ी अवैध गतिविधियों में संदिग्ध मिलीभगत को लेकर सामने आए स्टिंग मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है| स्टिंग करने वाले तीन पत्रकारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने पत्रकारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है साथ ही चीफ सेक्ट्री , पुलिस महा निदेशक और प्रमुख सचिव ( गृह व विधि ) को नोटिस जारी किया है |

याचिकाकर्ता की और से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि सीबीआई को भी नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है कि स्टिंग रिपोर्ट में जिन थानों या पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं , उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कि गई है? अब सीबीआई भी अपनी जांच कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी | याचिका में सागर आईजी हिमानी खन्ना , एसपी विकास सहवाल के साथ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा ( गोपालगंज) , जसवंत सिंह ( मोतीनगर ) , गजेंद्र सिंह ( बहेरिय ) व आरएस सिंह ( मकरोनिया ) को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया है | पत्रकारों ने आशंका जताई थी कि स्टिंग के बाद पुलिस उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर सकती है , मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को तय की गई |

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