भोपाल : 26/10/2024 : प्रदेश के कई पैथोलॉजी लैब व कलेक्शन सेंटर का संचालन सिर्फ तकनीशियन द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रतिदिन पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट द्वारा विजिट कर उचित परीक्षण नहीं किया जाता | इससे आमजन को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो रही है | हर गली कूचे में लैब खुल गए हैं, पैथोलॉजी लैब चलाने का जिम्मा महज एक योग्य पैथोलॉजिस्ट को ही है बावजूद इसके कई डॉक्टर और टेक्नीशियन पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहे हैं, जो की गलत है | शहर में होशंगाबाद रोड पर संचालित निजी लैब पर अवैध रूप से लैब संचालन और अपंजीकृत कलेक्शन सेंटर्स चलाने के आरोप लगे थे, शिकायत के बाद लैब को तत्काल बंद कराकर 30 दिन में जवाब मांगा गया था | बाद में नए व्यक्ति के नाम पर लैब का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था | पैथोलॉजी लैब के लिए अब नए सिरे से गाइडलाइन तय की गई है, जिसमें निर्देश दिए हैं की अब कोई डॉक्टर या टेक्नीशियन पैथोलॉजी लैब का संचालन नहीं कर पाएगा | नए नियमों के तहत निजी पैथोलॉजिस्ट अपनी लैब के अलावा अधिकतम एक अन्य जगह पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं | नए नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही की जाएगी | संबंधित लैब्स को बंद करने या भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है | यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया है | इधर प्रदेश के सभी निजी पैथोलॉजिस्ट को निर्देश दिए गए हैं कि खुद की प्रयोगशाला अथवा विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट के रूप में जिस पैथोलॉजी लैब में उनके द्वारा सेवाएँ दी जा रही हों, उसकी नामजद जानकारी एवं उपस्थिती समय संबंधी लिखित सूचना आगामी 15 दिवस में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी |