भोपाल : 10/01/2025 : मामला पशु चिकत्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का है मप्र लोक सेवा आयोग ने 192 पदों पर भर्ती के लिए 27 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था जिसमें सामान्य वर्ग के 72 पद रखे गए हैं, जबकि जनरल कैटेगीरी को 27% आरक्षण देने के प्रावधान के हिसाब से इस वर्ग के लिए 52 पद होना चाहिए थे इसके अलावा एसटी कोटे के भी पद बढ़ा दिए | इस कारण एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ) के लिए पद तय आरक्षण नियमों से कम हो गए | मप्र में आरक्षण के वर्तमान नियमों के अनुसार एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित किए जाते हैं | बाकी 27 प्रतिशत पद सामान्य वर्ग के लिए रहते हैं | चाहे भर्ती परीक्षा हो या प्रोफेशनल कोर्स के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस परीक्षा आरक्षण का यही नियम है, हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है | पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग में आरक्षण के दूसरे नियम चलने की संभावना को देखते हुए जब 2023 की भर्ती का रिकॉर्ड चैक किया गया तो इसमें तो नियमानुसार ही आरक्षण दिया है | इसमें 13 मार्च 2023 को 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था सामान्य वर्ग के लिए 22 पद रखे थे, जो 27 प्रतिशत के नियम के हिसाब से सही थे |
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