भोपाल, मध्यप्रदेश में भारी वाहन व अन्य वाहनों से आए दिन अवैध वसूली की मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने वाहन चेकिंग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए है। जिसके तहत अब केवल सिपाही हवलदार स्तर का स्टाफ वाहन चेकिंग नही कर सकेगा कम से कम सहायक परिवहन निरीक्षक का साथ होना जरूरी है।साथ ही चेकिंग के समय पूरा स्टाफ वर्दी में होगा और नेमप्लेट का होना भी जरूरी है। जांच के दौरान वाहन चालक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नही होगा कोई भी वाहन को चेकिग के लिये 15 मिनट से ज्यादा नही रोका जाएगा एक समय मे एक ही वाहन की चेकिंग होगी और चलानी कार्यवाही सिर्फ पी ओ एस मशीन से ही होगी साथ ही नए दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि कोई भी वाहन को बिना विशेष कारणों से 15 मिनट से ज्यादा नही रोका जाएगा।उम्मीद की जा रही है कि परिवहन आयुक्त के इस नई गाइडलाइंस के बाद वाहन चेकिंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली में कुछ हद तक कमी आएगी।