जबलपुर/ भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें उन्हें अवमानना का दोषी करार देते हुए सजा सुनानी की तैयारी की थी | इससे पहले जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने नगर निगम व्दारा संपत्ति के सामने बने हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स 2025 का उल्लंघन माना था और निगमायुक्त को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 6 फरवरी 2026 को सजा तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था | सुनवाई के बाद डिविज़नल बेंच ने मर्लिन बिल्डकॉर्न सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 तय की है |
निगम की ओर से कोर्ट को बताया गाय कि निर्माण की अनुमति 7 नवंबर को 2024 को निरस्त कर दी गई थी 14 मई 2025 को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी हुआ शमन आवेदन सामने का अवैध हिस्सा हटाने की शर्त पर लौटाया गया 18 नवंबर 2025 को निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की निगमायुक्त की ओर से अधिवक्ता सुरेश मोहन गुरु ने दलील दी कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है |
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